Haryana Paternity Benefit Scheme 2021 Apply | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन एप्लिकेशन / रजिस्ट्रेशन – पंजीकृत श्रमिक को 21,000 रूपये वित्तीय सहायता

Labour Department of Haryana has launched Paternity Benefit Scheme 2021 for unorganized sector workers. Now all the registered building and construction laborers will get assistance of Rs. 21,000 on the birth of children. All the registered labourers who now becomes father (parent) can now apply online and fill Haryana labour Paternity Benefit online registration form at hrylabour.gov.in.

In this BOCW Labour welfare fund scheme, Rs. 21,000 is given as Pitritva labh to registered labourers. Out of this amount, Rs. 15000 would be given for taking care of new born babies while Rs. 6,000 would be given to wives of registered labourers for ensuring proper nutrition to baby after birth. The major objective is to ensure proper nutrition to the mother and children as both of them can shape the future of the country. Moreover, the living standards and health status of the workers will get improved.

This Pitritva Labh Scheme is going to reduce the maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR).

Haryana Paternity Benefit Scheme 2021 for Labourers

Haryana Labour Welfare Fund Paternity Benefit 2021 aims to provide financial assistance of Rs. 21,000 to the registered labourers on the birth of children.

Labour Welfare Fund Paternity Benefit Online Registration in Haryana

All the candidates can firstly visit the official website at hrylabour.gov.in. At the homepage, go to the “E-Services” section and make registration using Aadhaar card. Then make a login at the homepage of the official Labour dept. website and fill the Haryana Labour Welfare Fund Paternity Benefit online registration form.

To read the complete scheme details, click at the link – Haryana Labour Welfare Fund Paternity Benefit Scheme

How to Download Paternity Benefit Scheme Documents (दस्तावेज)

Here is the direct link to download Paternity benefit documents – http://storage.hrylabour.gov.in/uploads_new_2/bocw/scheme_undertaking/1549264232.pdf

The documents declaration page for availing the benefits of Haryana Paternity Benefit scheme will appear as shown below:-

Haryana Paternity Benefit Scheme Documents
Haryana Paternity Benefit Scheme Documents

Download Work Slip (काम पर्ची) for Paternity Benefit Scheme

Here is the direct link to download Paternity benefit work slip – https://hrylabour.gov.in/staticdocs/parman-patars.jpg

The Haryana Paternity Benefit work slip download page will appear as shown below:-

Haryana Paternity Benefit Scheme Work Slip
Haryana Paternity Benefit Scheme Work Slip

Conditions to Avail Paternity Benefit as Haryana Labor

People can follow the below mentioned conditions to avail financial aid under Labour Welfare Board Paternity Benefit Scheme in Haryana:-

  • All the labourers must be registered with at-least 1 year membership / subscription.
  • After the birth of the children, birth certificate (certified copy) must be attached.
  • Pitritva Labh is given upto 2 children but in case the children are girls, then this paternity benefit can be availed for upto 3 daughters (irrespective of order of children in which they are born).
  • Completed application forms along with other documents must be submitted to the concerned authorities within 1 year of delivery.
  • All those registered labourers whose wife is already taking maternity scheme benefits from any board / dept. / corporation would not be eligible.

Eligibility Criteria for Haryana Labour Board Paternity Benefit

All the candidates must fulfill the eligibility criteria as mentioned in the table below to avail the Haryana Labour Board Paternity Benefit:-

Membership Years / सदस्यता वर्ष at-least 1 year
Apply Frequency / आवेदन की सीमा 3
Scheme For / इस योजना के लिए Male
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी No
Haryana Labour Paternity Benefit Scheme Eligibility

The total assistance under Paternity benefit scheme of Haryana labour is Rs. 21,000.

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना (Paternity Benefit Scheme in Hindi)

पितृत्व लाभ योजना अथवा Paternity Benefit Scheme हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों, मजदूरों के लिए चलायी जा रही योजना है। इस योजना के तहत भवन और निर्माण मजदूरों, श्रमिकों (BOCW – Haryana) को नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सभी पंजीकृत मजदूर इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Haryana Paternity Benefit Scheme Online Application) कर सकते हैं। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म hrylabour.gov.in पोर्टल पर भरना होगा।

पितृत्व लाभ योजना (Paternity Benefit Scheme) में श्रमिकों को दिये जाने वाले 21,000 रुपए दो हिस्सों में दिये जाते हैं। नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000/- रूपये की सहायता यानि कुल 21,000/- रूपये पितृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं।

हरियाणा सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चों को उचित पोषण प्रदान करना है। इसके अलावा, श्रमिकों और उनके परिवार के जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। यह पितृत्व लाभ योजना (Pitritva Labh Yojana) मातृ मृत्यु दर (Maternal mortality rate – MMR) और शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate – IMR) को कम करने में भी सहायता करेगी।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन at saralharyana.gov.in

श्रम विभाग (Labour Department) की इस पितृत्व लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण करने के लिए आप नीचे बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं

STEP 1: सभी उम्मीदवार सबसे पहले सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाना है https://saralharyana.gov.in पर जायें।

STEP 2: वेबसाइट पर जाने के बाद “New user? Register here” के लिंक पर क्लिक करना है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

Saral Haryana Registration Link
Saral Haryana Registration Link

STEP 3: इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी जानकारी भरके “Validate” बटन पर क्लिक करें।

Saral Haryana New User Registration Form
New User Registration Form

STEP 4: “Validate” बटन पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल और फोन नंबर पर आए हुये OTP को भरें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।

OTP Screen
OTP Screen

STEP 5: अब आपके सामने “Successful Registration” का मैसेज आएगा और इसके बाद आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। इस विंडो को बंद कर दें और फिर से सरल हरियाणा पोर्टल के होमेपेज पर जाएँ।

STEP 6: होमेपेज पर जाने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें और “Apply for Services” के अंदर “View All Available Services” के लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने सभी योजनाओं और सेवाओं की लिस्ट खुल जाएगी।

STEP 7: इसके बाद दायीं ओर दिये हुये सर्च बॉक्स में “Paternity” टाइप करें और “Paternity Benefit Scheme for male registered worker of HBOCWW Board” के लिंक पर क्लिक करें।

Search Paternity Benefit Scheme
Search Paternity Benefit Scheme

STEP 8: इसके बाद अगली स्क्रीन पर अपना आधार नंबर डालें और उसे verify करें और OTP verification करें। ध्यान रहे अगर आपका आधार नंबर लेबर डिपार्टमेंट में रैजिस्टर्ड है तो ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

Verify Aadhar Number
Verify Aadhar Number

STEP 9: आधार नंबर और ओटीपी डालने के Verify करवाने के बाद आपके सामने “Paternity Benefit Scheme” का आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरके अप्लाई करें।

STEP 10: इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा और आप सरल हरियाणा पोर्टल में अपना लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।

आवेदन पूरा और स्वीकृत होने के बाद आपके दिये हुये बैंक खाते में योजना की लाभ राशि जमा कर दी जाएगी।

श्रम विभाग राज्य में पितृत्व लाभ योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सभी पंजीकृत श्रमिकों, मजदूरों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना चाहता है जिससे उनके परिवार को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना – पात्रता / शर्तें

श्रमिक विभाग की पितृत्व लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

  • श्रमिक को श्रम विभाग (लेबर वेलफेयर बोर्ड) में कम से कम 1 साल के लिए पंजीकृत होना जरूरी है।
  • मजदूर श्रमिक को शिशु का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना होगा।
  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • पित्तृव लाभ योजना केवल 2 बच्चों तक ली जा सकती है अगर 3 लड़कियां है तब भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • अगर पंजीकृत श्रमिक किसी और अन्य पित्तृव लाभ योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
  • पत्नी द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से मातृत्व लाभ लेने की अवस्था में पितृत्व लाभ देय नही होगा।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का मुख्य लाभ सरकार द्वारा दिये जाने वाले 21000 रुपए हैं जो कि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जाते हैं।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वैबसाइट के नीचे दिये हुये लिंक पर जा सकते हैं।
https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/106

किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर 0172-2560226, 1800-180-2129 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।



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