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समस्तीपुर। दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए पिता-पुत्र को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव रंजन सहाय ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पिता-पुत्र अनुमंडल के विभूतिपुर थाना अंतर्गत देसरी निवासी रामबदन पासवान एवं विकास पासवान को समान रूप से सजा सुनाई । न्यायालय ने भादवि की धारा 302 में दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। जबकि धारा 304 (बी) में पिता-पुत्र को 10-10 वर्षो का कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है। एडीजे ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने एवं कारा में बिताए गए समय को समायोजित करने का आदेश दिया है।
विभूतिपुर थाना कांड संख्या 280/18 से संबंधित सत्र वाद संख्या 95/19 की सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक राम कुमार एवं बचाव पक्ष से अमृत आनंद ने अपनी अपनी दलील पेश की।
बताते चलें कि सात अक्टूबर 2018 को दहेज लोभी ससुराल वालों द्वारा रूबी की निर्मम हत्या हाथ बांधने के पश्चात जलाकर कर दी गई थी। इस संबंध में बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत परमानंदपुर निवासी रूबी की मां मेघु पासवान की पत्नी मंजू देवी द्वारा विभूतिपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री रूबी देवी को दहेज लोभी ससुराल वालों द्वारा जलाकर मारने का आरोप लगाया था।
मृतका की मां ने वर्ष 2012 में अपनी पुत्री की शादी विकास कुमार से करने की बात बताते हुए शादी के बाद से ही पति एवं ससुराल वालों द्वारा 60 हजार नकद एवं एक गाय की मांग करने और असमर्थता जताने पर रूबी को बुरी तरह प्रताडि़त करने का भी आरोप लगाया था। घटना की तिथि सात अक्टूबर 2018 को ससुराल वालों द्वारा उसी बेटी की जलाकर हत्या करने की सूचना मिलने और देसरी पहुंचने पर पुत्री का अधजला शव मिलना बताते हुए परिवार के सभी लोगों को फरार रहने की जानकारी दी थी। मंजू देवी ने दहेज दानवों द्वारा पुत्री रूबी का हाथ बांधने के पश्चात जलाकर निर्मम हत्या करने का आरोप लगार्या था।
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